ईपीएफओ क्लेम 3 दिन में होगा सेटल, पढ़ाई-शादी, मकान के लिए मिलेगी सुविधा

ईपीएफओ क्लेम 3 दिन में होगा सेटल, पढ़ाई-शादी, मकान के लिए मिलेगी सुविधा

अब केवल 3 दिन में ही अपने और परिजनों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई-शादी या खुद का मकान खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से तुरंत आंशिक निकासी कर सकेंगे। 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के इज ऑफ लिविंग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मेडिकल के बाद अब एजुकेशन, मैरिज व हाउसिंग पर्पस के एडवांस क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जिससे कर्मचारियों के खाते में विड्रॉअल अमाउंट 3-4 दिन में ही आ जाएंगे, जिसके लिए पहले 15- 20 दिन लग जाते थे।

श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68के (शिक्षा और विवाह) और 68बी (मकान के लिए एडवांस) के तहत सभी दावों को ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत लाया गया है। मेडिकल खर्च के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा पहले से ही शुरू है। इस तरह के क्लेम मानव हस्तक्षेप के बिना आइटी सिस्टम ऑटोमैटिकली प्रोसेस कर देगा। इस साल 2.25 करोड़ मेंबर्स की ओर से इस सुविधा का फायदा उठाने की उम्मीद है।

4.45 करोड़ दावों किया ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में, इनमें से 2.84 करोड़ यानी 60% दावे ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी के थे


 इनके लिए होती है आंशिक निकासी

शादी-पढ़ाई (पैरा

68के): 7 साल तक योगदान किया है तो शादी, बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कुल योगदान प्लस ब्याज का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। यह निकासी पूरे सेवाकाल के दौरान तीन बार की जा सकती है।

घर की खरीद (पैरा

68बी): अगर 3 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो घर/फ्लैट/ प्लाट की खरीदारी या घर निर्माण के लिए कुल पीएफ फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार किया जा सकता है।

फ्लैट का रेनोवेशनः

अगर आपने 5 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो आप घर की मरम्मत के लिए अपनी मंथली सैलरी (बेसिक डीए) का 12 गुना तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो बार किया जा सकता है।

लोन रिपेमेंट (पैरा

68 बीबी): 10 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो होम लोन के रिपेमेंट के लिए अधिकतम 36 महीने की सैलरी (बेसिक + डीए) की निकासी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।

अब निकाल सकते हैं एक लाख रुपए

ईपीएफ सदस्य अब खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ खाते से 01 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। ईपीएफ से आंशिक निकासी टैक्स-फ्री होती है, बशर्ते ईपीएफ में कम से कम 5 साल तक योगदान किया हो। यदि आप 5 साल से पहले आंशिक निकासी करते हैं तो निकासी योग्य राशि पर 10% टीडीएस चुकाना होगा।

वेज लिमिट ₹21,000 करने पर विचारः

ईपीएफओ वेज लिमिट (वेतन सीमा) को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकता है। अभी बेसिक सैलरी की सीमा ₹15,000 होने से कर्मचारी पेंशन स्कीम में अधिकतम योगदान 1250 रुपए है, जो बेसिक सैलरी 21,000 रुपए होने पर 1749 रुपए हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, पर टेकहोम सैलरी घट जाएगी।


स्रोत- पत्रिका न्यूज़, 16 मई 2023

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